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Lakhimpur Tikunia Case : सुप्रीम कोर्ट का आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर निर्देश, ट्रायल कोर्ट 29 तक तय करे आरोप

By संतोष सिंह 
Updated Date

Lakhimpur Tikunia Case : लखीमपुर खीरी के तिकुनियां (Lakimpur Kheri Tikuna Case) में तीन अक्टूबर 2021  को उपद्रव के बाद हिंसा में चार किसान सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपित केन्द्र सरकार अजय मिश्रा टेनी में गृहराज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू (Ashish Mishra Monu) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की एक बार फिर शरण ली है।

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आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जमानत रद होने के बाद फिर से याचिका दायर की है। कोर्ट ने केन्द्र सरकार में मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र की याचिका पर लखीमपुर खीरी (Lakimpur Kheri) के ट्रायल कोर्ट (Trial Court) को निर्देश दिया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में अगली सुनवाई अब 12 दिसंबर को होगी।

लखीमपुर खीरी के तिकुनियां में तीन अक्टूबर 2021 को उपद्रव के बाद हिंसा में चार किसानों के साथ ही तीन भाजपा कार्यकर्ता और एक पत्रकार की मौत हो गई थी। इस मामले में केन्द्र सरकार में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू (Ashish Mishra Monu)  को मुख्य आरोपी बनाया गया। मोनू के साथ उसके तीन साथियों को भी नवंबर 2021 में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

आशीष मिश्रा उर्फ मोनू (Ashish Mishra Monu)  को बीती फरवरी में जमानत मिली और वह जेल से रिहा गया है। इसके बाद इस केस में विपक्षीगण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ (Allahabad High Court Lucknow Bench) के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जमानत का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने इस मामले की सुनवाई में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू (Ashish Mishra Monu)  की जमानत को रद करते हुए उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में फिर से अपील करने का निर्देश दिया। यहां पर जमानत न मिलने के बाद मोनू ने फिर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  का दरवाजा खटखटाया है।

लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakimpur Kheri Case)के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में शुक्रवार को सुनवाई की गई। कोर्ट ने आशीष मिश्रा (Lakimpur Kheri) की जमानत याचिका पर लखीमपुर खीरी के ट्रायल कोर्ट को आशीष मिश्रा के खिलाफ 29 नवंबर या उसके पहले तक आरोप तय करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) भी अब इस केस में जल्दी निर्णय चाहता है। इस केस में अब ट्रायल कोर्ट लखीमपुर के अमल के बाद अगली सुनवाई 12 दिसम्बर को होगी।

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