Lucknow News : शासन ने कोविड काल के दौरान विद्यालयों के स्तर से ली गई फीस में से 15 फीसदी शुल्क को वर्तमान सत्र में समायोजित करने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सभी बोर्ड को दिए गए हैं।
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विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा डॉ. रूपेश कुमार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि इसका पालन न किए जाने से यदि कोई छात्र या अभिभावक, अध्यापक संघ असंतुष्ट है तो वह जिला शुल्क नियामक समिति से शिकायत करे। यदि वहां भी संतुष्ट नहीं होता है तो मंडलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण के सामने अपील करे।
शिकायत पर विद्यालय से संपर्क करें
उप्र. अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि एसोसिएशन के सदस्य स्कूलों ने उस दौरान 20 से 25 प्रतिशत फीस में छूट अपने स्तर से ही दे दी थी। इसीलिए लखनऊ व आसपास इसे लेकर कोई शिकायत नहीं आई। फिर भी किसी को कोई शिकायत है तो वह पहले अपने विद्यालय में संपर्क करे।