काठमांडू। नेपाल की सर्वोच्च अदालत से पीएम केपी शर्मा को अली को बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने के फैसले को पलट दिया है। सदन भंग करने के मामले पर फैसला सुनाते हुए, मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा के नेतृत्व वाली संवैधानिक पीठ ने ओली के फैसले को पलट दिया और सरकार को 13 दिनों के भीतर सदन की बैठक बुलाने की सिफारिश करने का निर्देश दिया है।
पढ़ें :- देश के युवा कारोबारी रोहन मीरचंदानी की 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत, एपिगैमिया के थे सह संस्थापक
गौरतलब है कि बीते 20 दिसंबर को पीएम केपी शर्मा ओली ने सिफारिश की थी कि नेपाल की संसद को भंग कर दिया जाए। ओली ने आरोप लगाया था कि उन्हें संसद भंग करने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि पार्टी के भीतर नेता उन्हें अच्छे से काम नहीं करने दे रहे थे। उस वक्त भी नेपाल के कई संविधान विशेषज्ञों ने कहा था कि प्रधानमंत्री ओली को इस तरह से संसद भंग करने का कोई अधिकार नहीं है।