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पीएम मोदी की मां पर बनाए गए AI वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने का पटना हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कांग्रेस ने दी ये सफाई

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना। पटना हाईकोर्ट (Patna High Court)  के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीबी बजंतरी (Acting Chief Justice P.B. Bajantri) की कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कांग्रेस के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की मां पर बनाए गए एक एआई (AI) वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटाने का आदेश दिया है। यह निर्देश एक सुनवाई के दौरान दिया गया है।

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बता दें कि बिहार कांग्रेस ने एक्स पर मोदी की दिवंगत मां का एआई (AI) के इस्तेमाल के जरिये निर्मित कथित वीडियो को साझा किया गया। वीडियो में ‘प्रधानमंत्री अपनी दिवंगत मां के बारे में सपने देखते हुए नजर आ रहे हैं, जो चुनावी राज्य बिहार में उनकी राजनीति को लेकर मोदी की आलोचना करती दिख रही हैं।’

बीजेपी ने वीडियो को बताया था शर्मनाक

भाजपा और उसके सहयोगियों ने वीडियो को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था और इसे ‘शर्मनाक’ बताया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि विपक्षी पार्टी मोदी पर निशाना साधने के लिए किस हद तक गिर सकती है? यह इसकी बानगी है।

कांग्रेस का कहना था कि प्रधानमंत्री या उनकी मां के प्रति कोई अनादर नहीं दिखाया गया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा (Congress media department chief Pawan Khera) ने कहा था कि उन्हें क्या आपत्ति है? सिर्फ इसलिए कि एक मां अपने बेटे को कुछ सही करने की सीख देने की कोशिश कर रही है, इसमें अनादर कहां है? यह न तो उस मां का अनादर है, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं और न ही बेटे का।

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