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ड्रग ट्रैफिकिंग के अवैध कारोबार में संलिप्त लोग समाज के दुश्मन हैं, एनकॉर्ड राज्य स्तरीय समिति की बैठक में बोले सीएम योगी

By शिव मौर्या 
Updated Date

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में आज एनकॉर्ड राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या किसी एक राज्य की नहीं, बल्कि एक व्यापक समस्या है और इससे निपटने के प्रयास भी एकीकृत होने चाहिए। प्रवर्तन से जुड़े सभी बल एकजुट होकर इस दिशा में कार्य करें। हमें ड्रग्स के सोर्स की पड़ताल, उसके नेटवर्क की समाप्ति, दोषियों की गिरफ्तारी और नशा करने वालों के पुनर्वास के बहुआयामी प्रयास करने होंगे। इस बैठक में बैठक में भारत सरकार व यूपी सरकार के अनेक अधिकारियों की सहभागिता रही।

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मुख्यमंत्री (Chief Minister Yogi Adityanath)  ने कहा कि, प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध निर्माण, खरीद-फरोख्त और ड्रग ट्रैफिकिंग के विरुद्ध अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है। पुख्ता इंटेलिजेंस इकट्ठा करें, बेहतर कार्ययोजना तैयार करें और फिर पूरी तैयारी के साथ बड़ी कार्रवाई करें। ऐसे असामाजिक कार्य में संलिप्त व्यक्ति के खिलाफ कुर्की सहित कठोरतम कार्रवाई की जाए। ड्रग माफिया के पूरे नेटवर्क का खात्मा किया जाना आवश्यक है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री (Chief Minister Yogi Adityanath)  ने कहा कि, संवेदनशील जनपदों में सतर्कता और इंटेलिजेंस को और बेहतर करना होगा। अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाए। गृह विभाग के साथ-साथ नगर विकास व ग्राम्य विकास विभाग को भी इस अभियान में सहयोग करना होगा। बेहतर समन्वय के साथ ड्रग माफिया के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री (Chief Minister Yogi Adityanath)  ने कहा कि, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारत सरकार (NCB) द्वारा गोरखपुर में नया जोन मुख्यालय बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यालय के भवन के लिए आवश्यक भूमि आदि संसाधनों की उपलब्धता यूपी सरकार द्वारा कराई जाए। NCB का यह प्रयास प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार की समाप्ति में बड़ा सहयोगी होगा।

उन्होंने कहा कि, ड्रग ट्रैफिकिंग के अवैध कारोबार में संलिप्त लोग समाज के दुश्मन हैं। ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। NDPS के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जानी जरूरी है, ताकि अपराधियों को शीघ्र सजा मिले। NDPS अधिनियम के तहत सर्वाधिक लंबित मुकदमों वाले जनपदों में विशेष न्यायालय का गठन किया जाना चाहिए। इस संबंध में शासन स्तर से आवश्यक कार्य किया जाए।

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