नई दिल्ली। सरकारी बंगला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा (Rajya Sabha member Raghav Chadha) को बड़ी राहत मिली है। निचली अदालत के निर्णय को चुनाैती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय (Rajya Sabha Secretariat) को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने से संबंधित अंतरिम आदेश को बहाल कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राघव चड्ढा को मौजूदा टाइप-7 सरकारी बंगला खाली नहीं करना होगा।
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हाईकोर्ट ने कहा कि बंगले को लेकर अंतरिम आदेश में लगाई गई रोक चड्ढा द्वारा अंतरिम राहत की मांग को लेकर दायर आवेदन पर निर्णय होने तक लागू रहेगी। छह अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक (Additional District Judge Sudhanshu Kaushik) ने 18 अप्रैल को मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया।
अंतरिम आदेश के तहत मजिस्ट्रेट अदालत ने राज्यसभा सचिवालय (Rajya Sabha Secretariat) को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया था।