Ramanand Baudh jeevan parichay : यूपी (Uttar Pradesh) के कुशी नगर जिले (Kushinagar district) के निर्वाचन क्षेत्र – 335, रामकोला विधानसभा सीट (Ramkola constituency) से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (Suheldev Bharatiya Samaj Party) के टिकट पर रामानंद बौध पहली बार उत्तर प्रदेश की 17 वीं विधान सभा (17th Uttar Pradesh Legislative Elections) के सदस्य निर्वाचित हुए हैं । रामानंद बौध (Ramanand Baudh) ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के उम्मीदवार पूर्णमासी देहाती Purnmasi Dehati को 55 हजार से अधिक मतों के अंतर से हराकर विधानसभा पहुंचे हैं।
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ये है पूरा सफरनामा
नाम –रामानन्द बौद्ध
निर्वाचन क्षेत्र – 335, रामकोला,कुशी नगर
दल – सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी
पिता का नाम- स्व0 रामरूप
जन्म तिथि- 1 अक्टूबर,1964
जन्म स्थान- बेलवा खुर्द हाल मु0 टीकर
धर्म- हिन्दू
जाति- अनुसूचित जाति (चमार)
शिक्षा- स्नातक
पत्नी का नाम- नारन्ती देवी
सन्तान- दो पुत्र, दो पुत्रियां
व्यवसाय- कृषि, उद्योग
मुख्यावास- ग्राम-टीकर पोस्ट- अहिरौली बाजार, जनपद- कुशीनगर
आगजनी व तोड़फोड़ मामले में विधायक रामानंद बौद्ध काट चुके हैं जेल की सजा
कुशीनगर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ व विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अदालत ने 25 सितंबर 2019 को रामकोला के भासपा विधायक रामानंद बौद्ध को आगजनी व लूट मामले में न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। पीड़ित संतोष पांडेय के तहरीर पर विधायक बौद्ध समेत 78 नामजद तथा 50 अज्ञात के विरुद्ध पुलिस ने लूट, घर फूंकने समेत विभिन्न धाराओंं में मुकदमा कायम किया था।
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25 सितंबर 2019 को एक अन्य मामले सरकार बनाम रामानंद बौद्ध व अन्य में गैर जमानती वारंट जारी होने पर विधायक अदालत में रिकाल कराने पहुंचे थे। जहां अदालत ने उन्हें कस्टडी में लेने का आदेश दिया। इसकी खबर मिलने पर अहिरौली बाजार के थानेदार मृत्युंजय सिंह ने अदालत में उपस्थित होकर आगजनी व लूटकांड मामले में विधायक के वांछित होने का हवाला देकर उन्हें रिमांड पर दिए जाने की मांग की। इस पर अदालत ने विधायक को पांच अक्टूबर तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
गेहूं का बोझा चोरी मामले में विधायक की गिरफ्तारी का जारी हो चुका है वारंट
कुशीनगर जिले के अहिरौली थाने के ग्राम गिदहां निवासी राम सबद ने रामानंद बौद्ध के खिलाफ 12 अप्रैल 2000 को न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। परिवाद के मुताबिक वर्तमान विधायक रामानंद बौद्ध व उनके साथ चार अन्य सहयोगियों ने खेत में बांध कर रखे गए गेहूं के बोझ चोरी की नीयत से उठ ले गए। न्यायालय ने धारा 379 के तहत अभियुक्तों को नोटिस जारी किया तो अन्य चार ने न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत ले ली।
इस मामले में विधायक उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद न्यायालय ने उनको सम्मन व जमानती वारंट जारी किया। अदालत की इस कार्यवाही के बाद भी विधायक रामानंद बौद्ध हाजिर नहीं हुए। तब कोर्ट ने सख्ती करते हुए 11 जुलाई 2018 को थानाध्यक्ष अहिरौली को विधायक के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी करते हुए इसके तामीला का आदेश दिया। थानाध्यक्ष ने उसे तामीला ही नहीं कराया।
तब 8 अगस्त 2018 को कुशीनगर जनपद के कसया के जूडिशियल मजिस्ट्रेट, प्रथम सिविल जज जूनियर डिवीजन जयगोपाल गिरि ने विधायक के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस संबंध में विधायक रामानंद बौद्ध ने कहा था कि उन्हें राजनीतिक विद्वेष के तहत फंसाया गया है। जहां तक कोर्ट की बात है तो वह अदालत के आदेश का सम्मान करते हैं।
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राजनीतिक योगदान
मार्च, 2017 सत्रहवीं विधान सभा के सदस्य प्रथम बार निर्वाचित