Antilia Bomb Case: बिजनेसमैन मनसुख हिरेन (Businessman Mansukh Hiren) की हत्या और एंटीलिया बम केस में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा (Pradeep Sharma) को बड़ी राहत मिल है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (23 अगस्त) को प्रदीप शर्मा को जमानत दे दी है। प्रदीप शर्मा पर हिरेन की हत्या करने में अपने पूर्व सहयोगी सचिन वजे की मदद करने का आरोप है। उन्हें जून 2021 में गिरफ्तार किया गया था।
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बता दें कि 25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई स्थित उद्योगपति मुकेश अंबानी (Industrialist Mukesh Ambani) के आवास ‘एंटीलिया’ के पास विस्फोटक से भरी एसयूवी गाड़ी मिली थी। जोकि ठाणे निवासी कारोबारी मनसुख हिरेन की थी, जिसके बाद 5 मार्च, 2021 को ठाणे में एक खाड़ी में हिरेन का शव बरामद हुआ था। इस मामले में जांच कर रही एनआईए ने कहा था कि प्रदीप शर्मा उस गिरोह के सक्रिय सदस्य थे, जिसने अंबानी परिवार सहित अन्य लोगों को डराने की साजिश रची थी।
जांच एजेंसी ने दावा किया कि हिरेन को पूरी साजिश (एंटीलिया के पास विस्फोटक लदा वाहन खड़ा करने) की जानकारी थी और दोनों आरोपियों प्रदीप शर्मा और सचिन वजे को आशंका थी कि हिरेन के जरिए इसका खुलासा हो सकता है, जो उनके लिए मुश्किल पैदा कर देगा। इसलिए मनसुख हिरेन की हत्या कर दी थी। हालांकि, पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था और दावा किया था कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।