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Lucknow में 7 दिसंबर तक धारा 144 लागू, जानें क्या है मामला

By संतोष सिंह 
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लखनऊ। संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने बताया कि 10 नवंबर को छठ पूजा, 16 नवंबर को वीरांगना ऊदा देवी दिवस (Uda Devi Day), 16 व 17 नवंबर को ग्यारवीं शरीफ, 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा(Kartik Purnima) /गुरुनानक जयन्ती (Guru Nanak Jayanti) , 24 नवंबर को गुरु तेगबहादुर शहीद दिवस (Guru Tegh Bahadur Martyr’s Day) आदि त्यौहार व पर्व आयोजित होगें। इसके साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जायेगी। कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक महामारी का प्रभाव जन जीवन को प्रभावी कर रहा है। कोविड-19 (COVID-19)  के दृष्टिगत इन त्यौहारों पर विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है। वर्तमान में भारतीय किसान संगठनों व विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रस्तावित धरना प्रदर्शन आदि से शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है।

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कोविड-19 (COVID-19)  के दृष्टिगत वर्तमान में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा करो ना कर्फ्यू के संबंध में समय-समय पर निर्गत गाइडलाइन का पूर्णतया पालन कराया जाए। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों, जोन में रेस्टोरेंट, होटल,सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम तथा स्पोर्ट्स स्टेडियम जो शासन के निर्देशानुसार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोले जाएंगे। स्विमिंग पूल पूर्व की भांति अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। विधानभवन के आसपास 01 किमी0 परिधि में टै्रक्टर, टै्रक्टर ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, तांगागाड़ी , अग्ने शास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, घातक पदार्थ, हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। साथ ही इस परिधि में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किए जाते हैं। इस प्रकार के वाहनों एवं वस्तुओं के प्रवेश व धरना प्रदर्शन किए जाने पर धारा-144 सीआरपीसी (Section-144 CRPC) का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जाएगी।

सरकारी दफ्तरों व विधानसभा भवन के ऊपर व आसपास एक किमी परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पड़ता प्रतिबंधित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त व संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग व फोटोग्राफी नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना न  तो 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा।

कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा धार्मिक स्थानों की दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झंडे बैनर पोस्टर आज नहीं लगाएगा ना ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। लखनऊ कमिश्नरेट क्षेत्र की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/ प्रकाशन जिससे सांप्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो, नहीं करेगा।

इस आदेश को तत्काल पारित किए जाने की आवश्यकता है। समय अभाव के कारण यह आदेश एक पक्षी रूप से पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उप आयुक्त लखनऊ के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारोंपरांत समुचित आदेश पारित किए जाएंगे।

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यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो 7 दिसंबर तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इस आदेश का प्रचार लखनऊ नगर के सभी संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उप आयुक्त, अपर पुलिस उप आयुक्तों व सहायक पुलिस आयुक्तों के न्यायालयों के नोटिस बोर्ड, लखनऊ नगर क्षेत्र के सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके, स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर व पुलिस कन्ट्रोल रुम की गाडियों द्वारा स्पीकर से प्रचार-प्रसार कराकर किया जायेगा।

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