Sexual Harassment Case : भारतीय कुश्ती संघ (Wrestling Federation of India)के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ बालिग पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न मामले (Sexual Harassment Case) में शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को समन जारी किया। कोर्ट ने सिंह को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया।
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बता दें कि 6 बालिग महिला रेसलर्स ने कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh) पर यौन शोषण (Sexual Harassment) करने का आरोप लगाया था। पहलवानों के धरना प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने लंबी जांच के बाद 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
नाबालिग पहलवान और उसके पिता को नोटिस जारी
बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ नाबालिग पहलवान के बयानों पर दर्ज की क्लोजर रिपोर्ट पर बीते मंगलवार (4 जुलाई) को सुनवाई हुई थी। क्लोजर रिपोर्ट (Closure Report) पर कोर्ट ने चर्चा के बाद बयान बदलने पर नाबालिग पहलवान और उसके पिता को नोटिस जारी किया गया था, नोटिस में बयान बदलने की वजह पूछी गई थी, साथ ही कोर्ट ने पिता पुत्री से 1 अगस्त तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि वह नाबालिग पहलवान का पक्ष जानना चाहता है, पक्ष आने के बाद ही केस को रद्द करने का फैसला लिया जाएगा।
15 जून को दाखिल गई थी चार्जशीट
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बता दें कि यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के आोरोंपी की जांच कर कर रही दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। एसआईटी (SIT) ने आरोपियों में बृजभूषण सिंह के अलावा भारतीय कुश्ती संघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर (Vinod Tomar, Assistant Secretary, Wrestling Federation of India) को भी आरोपी बनाया है। एसआईटी (SIT) ने चार्जशीट में बालिग पहलवानों के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयानों को ही आधार माना है। बृजभूषण पर 354, 354ए, 354 डी, धाराएं लगाई गई थी।