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Diwali 2022 : दिवाली पर राज्यों ने जारी की गाइडलाइन, आतिशबाजी करने पर है जेल की सजा

By संतोष सिंह 
Updated Date

Diwali 2022 :  दिवाली पर्व (Diwali Festival) पर प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए भारत के कई राज्यों ने पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि जब भी दिवाली के त्योहार (Diwali Festival) की बात आती है, तो इसमें लाइटिंग, मिठाइयां और आतिशबाजी प्रमुख हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में आतिशबाजी और पटाखों पर प्रतिबंध के चलते कई लोगों के लिए यह त्योहार फीका हो सकता है।

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सर्दी का मौसम शुरू होते ही प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। दिवाली त्योहार  (Diwali Festival) पर पटाखे फोड़ने से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ जाता है। इसलिए, कई शहरों में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि, कुछ शहरों ने दिवाली पर हरे पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी है। आइए जानते हैं देश के किन राज्यों और शहरों ने दिवाली में फोड़े जाने वाले पटाखों पर प्रतिबंध के साथ किस तरह के नियम जारी किए हैं।

दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर जुर्माना या तीन साल के कैद की सजा

दिल्ली में वायु और ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) के स्तर को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस साल दिवाली पर पटाखे फोड़ते या बेचते पाए जाने वालों के लिए 200 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना या तीन साल के कैद की घोषणा की गई है।

यूपी में पटाखों पर नहीं है पूर्ण प्रतिबंध

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कुछ राज्यों के विपरीत यूपी (UP)की योगी सरकार (Yogi Government) ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के दौरान पर्यावरण के अनुकूल पटाखों की बिक्री और खरीद को प्रोत्साहित किया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अति संवेदनशील पटाखों की बिक्री शहरों में नहीं होनी चाहिए।

बिहार के इन शहरों में है पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध

बिहार सरकार ने पटना, मुजफ्फरपुर और गया में सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इन शहरों को कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत गैर-प्राप्ति शहरों के रूप में चिह्नित किया गया है। राज्य सरकार ने इन शहरों में हरित पटाखों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

मुंबई: बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई

मुंबई पुलिस ने शहर में बिना इजाजत पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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जयपुर में दुकानों को दिया गया पटाखों की बिक्री का लाइसेंस

अगर आप अपने प्रियजनों के साथ पटाखे फोड़कर दिवाली मनाना चाहते हैं, तो जयपुर आपके लिए सबसे सही जगह है। शहर में करीब 107 दुकानों को शहर में पटाखों की बिक्री के लिए स्थायी लाइसेंस दिए गए हैं।

चेन्नई में केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति

चेन्नई पुलिस ने शहर में दिवाली मनाने को लेकर कई तरह की पाबंदियां भी जारी की हैं। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार शहर में केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति है। केवल दो घंटे के लिए यानी सुबह 6 बजे से सुबह 7 बजे तक और शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक ही पटाखें फोड़ सकते हैं। इसके साथ ही चेन्नई में सभी चीनी निर्मित पटाखों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। निवासियों को पेट्रोल पंप, कारों और तिपहिया पार्किंग स्थल के पास पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं है। साथ ही शहर में पटाखे बेचने वाली दुकानों के पास धूम्रपान पर भी रोक लगा दी गई है।

चंडीगढ़ में केवले दो घंटे फोड़ सकेंगे ग्रीन पटाखे

पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ समेत अन्य शहरों में ग्रीन पटाखे फोड़ने के लिए दो घंटे की अनुमति दी है। दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक लोगों को पटाखे जलाने की इजाजत है।

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हरियाणा में पटाखों की बिक्री और खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध

प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, ग्रीन पटाखों की अनुमति है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद यह निर्णय लिया गया।

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