केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से होने वाली मौत के मुआवजें के झूठे दावों की जांच करने की अनुमति दे दी है। अब आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र में पांच प्रतिशत दावों की जांच की जाएगी। बताया जा रहा है कि इन राज्यों में कोरोना के आकड़ें सही नही बताया जा रहा है।
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सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 28 मार्च तक मुआवजे का दावा किया जा सकता है और साथ ही इसके अलावा अगर आगे किसी की कोरोना से मौत होती है तो वह 90 दिनों के भीतर क्लेम कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार पांच राज्यों में पांच फीसदी दावों की जांच कर सकती है। केंद्र उन्हीं मामलों की जांच करे जिसपर ज्यादा संदेह हो।
कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक कोरोना से 5.16 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। यह स्वास्थ्य मंत्रालय का आधिकारिक आंकड़ा है।