Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Traffic Rules : ट्रैफिक कॉन्स्टेबल के पास आपका व्हीकल सीज करने व चाबी निकालने का नहीं है अधिकार

Traffic Rules : ट्रैफिक कॉन्स्टेबल के पास आपका व्हीकल सीज करने व चाबी निकालने का नहीं है अधिकार

By संतोष सिंह 
Updated Date

Traffic Rules : जल्दबाजी में कई बार हम अनजाने में ट्रैफिक नियम तोड़ देते हैं। जैसे कार का सीट बेल्ट लगाना भूल जाना। या फिर टू-व्हीलर पर हेलमेट पहनना भूल जाना। जल्दबाजी में सिग्नल भी ब्रेक कर देते हैं। या इसी तरह की कोई दूसरी गलती भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में कई बार हम पर जुर्माना लग जाता है।

पढ़ें :- Maha Kumbh 2025 : IIT मुंबई का डिग्रीधारक युवा योगी जीवन की डोर सुलझाने पहुंचा संगम तट,जब संन्यासी से नाम पूछा तो कहा कि ये हैं मेरे नाम, कौन सा बताऊं?

इस दौरान कई बार ऐसी गलतियों पर ट्रैफिक कॉन्स्टेबल हमारी गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश करता है, जबकि ऐसा करने का उसको अधिकार नहीं होता। ट्रैफिक नियम के मुताबिक, ट्रैफिक कॉन्स्टेबल को आपका व्हीकल सीज करने अधिकार नहीं है। हालांकि, कई लोग इस बात को नहीं जानते। ऐसे में आपको ट्रैफिक से जुड़े इन नियमों का पता होना चाहिए। हालांकि, इसका ये मतलब भी नहीं कि आप ट्रैफिक नियम को तोड़ना शुरू कर दें।

इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के तहत ASI स्तर का अधिकारी ही ट्रैफिक वॉयलेशन पर आपका चालान काट सकता है। एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर को स्पॉट फाइन करने का अधिकार होता है। ट्रैफिक कॉन्स्टेबल सिर्फ इनकी मदद के लिए होते हैं। उन्हें किसी की भी गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं वो आपकी गाड़ी के टायर की हवा भी नहीं निकाल सकते हैं। वो आपसे गलत तरीके से बात या बदसलूकी भी नहीं कर सकते हैं। कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको बिना वजह परेशान किया जा रहा है तब आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं।

इन बातों का भी ध्यान रखें

आपका चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या फिर ई-चालान मशीन होना जरूरी है। यदि इन दोनों में से कुछ भी उनके पास नहीं है तो आपका चालान नहीं काटा जा सकता है।

पढ़ें :- Mahindra XEV 7e design leaked : टेस्टिंग के दौरान महिंद्रा Mahindra XEV 7e की एक झलक दिखी, डिज़ाइन हुई लीक

ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म में रहना भी जरूरी है। यूनिफॉर्म पर बकल नंबर और उसका नाम होना चाहिए। यूनिफॉर्म नहीं होने की सूरत में पुलिसकर्मी को अपना पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा जा सकता है।

ट्रैफिक पुलिक का हेड कॉन्सटेबल आप पर सिर्फ 100 रुपए का ही फाइन कर सकता है। इससे ज्यादा का फाइन सिर्फ ट्रैफिक ऑफिसर यानी ASI या SI कर सकता है। यानी ये 100 रुपए से ज्यादा का चालान कर सकते हैं।

ट्रैफिक कॉन्स्टेबल आपकी गाड़ी की चाबी निकलता है, तो आप उस घटना का वीडियो बना लीजिए। इस वीडियो को उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर किसी सीनियर अधिकारी को दिखाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं।

ड्राइविंग के दौरान आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्युशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए। वहीं गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की फोटोकॉपी से भी काम चल सकता है।

आपके पास मौके पर पैसे नहीं हैं तो बाद में फाइन भर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट चालान जारी करता है, जिसे कोर्ट में जाकर भी भरना पड़ेगा। इस दौरान ट्रैफिक अफसर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख सकता है।

पढ़ें :- हिरनी के जैसे घूम रही हैं आतिशी...चुनाव में फिर बिगड़े भाजपा प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के बोल

धारा 183,184, 185 के तहत होगी कार्रवाई

इस मामले में अधिवक्ता गुलशन बागोरिया ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मचारी को वाहन की चाबी निकालना का अधिकार नहीं दिया गया है। पुलिस कर्मचारी द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन मालिक से वाहन से संबंधित दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस मांगने पर तुरंत दिखाने चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3, 4 के तहत सभी वाहन चालकों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना जरूरी है।

धारा 183,184, 185 के तहत वाहन की स्पीड लिमिट सही होना चाहिए। शराब पीकर गाड़ी चलाना, लापरवाही से वाहन चलाना आदि धाराओं में 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा एक हजार रुपए से लेकर दो हजार रुपए तक जुर्माना या दोनों का भी प्रावधान इन अधिनियम के तहत है।

Advertisement