लखनऊ। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट (Varanasi Serial Blast) में गाजियाबाद कोर्ट से फांसी की सजा पाए आतंकी वलीउल्लाह (Terrorist Waliullah) को लखनऊ की ATS और NIA कोर्ट ने आरडीएक्स (RDX), डेटोनेटर और पिस्टल रखने के आरोप में बुधवार को दोषी करार दे दिया। एनआईए (NIA) और एटीएस कोर्ट (ATS) के विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी (Special Judge Vivekananda Sharan Tripathi) की अदालत में गुरुवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई हो सकती है।
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सरकारी वकील एमके सिंह (Public Prosecutor MK Singh) ने बताया कि 5 अप्रैल, 2006 को आतंकी वलीउल्लाह (Terrorist Waliullah) को लखनऊ के गोसाईंगंज से पकड़ा गया था। उसके पास से डेढ़ किलो आरडीएक्स, दो डेटोनेटर, एक पिस्टल और छह कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में वाराणसी की भेलूपुर थाने के तत्कालीन सीओ टीएन त्रिपाठी ने गोसाईंगंज थाने एफआईआर (FIR) दर्ज करवाई थी। जिसके बाद पूरे मामले की विवेचना हुई और उसमे चौंकाने वाले खुलासे हुए। आतंकी वलीउल्लाह (Terrorist Waliullah) यूपी में कई धमाके करने की तैयारी में था। जिसके बाद 6 जून, 2022 को गाजियाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने वाराणसी में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में आतंकी वलीउल्लाह (Terrorist Waliullah) को फांसी की सजा सुनाई थी।
अब आतंकी वलीउल्लाह (Terrorist Waliullah) को विस्फोटक पदार्थ रखने के मामले में भी दोषी करार दिया गया है। लखनऊ NIA कोर्ट गुरुवार को सजा का ऐलान कर सकती है। जांच के दौरान पता चला था कि आतंकी वलीउल्लाह (Terrorist Waliullah) यूपी के कई शहरों को दहलाने की साजिश रच रहा था। इसके लिए उसने कई आतंकी भी तैयार किए थे।