लखनऊ । योगी सरकार (Yogi Government) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट(Allahabad Highcourt) में कार्यरत व सेवा निवृत्त कर्मचारियों व अधिकारियों को भी राज्य कर्मचारियों की तरह पीजीआई लखनऊ (SGPGI lucknow) में इलाज की सुविधा देने का फैसला किया है। सरकार इस पर आने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति रिवाल्विंग फंड के जरिए करेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय रिवॉल्विंग फंड प्रथम संशोधन नियमावली को कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन की मंजूरी दे दी।
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अभी तक हाईकोर्ट के कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं मिलती थी। इसमें यह भी प्रस्ताव है कि अगर आवेदक पांच प्रतिशत खर्च वहन करने को तैयार है । तो बाकी इलाज के खर्च की 95 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति संस्थान की जाएगी और उसके बिलों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) द्वारा सत्यापन कराने से छूट होगी। अन्यथा आवेदक को पूरी राशि की प्रतिपूर्ति के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा बिलों का सत्यापन व प्रति में हस्ताक्षर कराना होगा। इसके बाद खर्च की सारी धनराशि की प्रतिपूर्ति हो जाएगी।