लखनऊ। यदि कोई जरूरी काम हो तो शुक्रवार शाम सात बजे तक निपटा लें। यूपी के सभी जिलों में फिर से 60 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा, जो सोमवार सुबह सात बजे तक लागू रहेगा। शनिवार और रविवार सुबह और शाम केवल आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। प्रशासन का कहना है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 60 घंटे के कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जनता को भी सहयोग करना चाहिए।
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बता दें कि शासन के आदेश के तहत जिले में 600 से कम एक्टिव केस होने के कारण कोरोना कर्फ्यू से सशर्त राहत दी गई है। शासन के आदेश के तहत शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक और शनिवार, रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस तरह शुक्रवार शाम सात बजे से लेकर सोमवार की सुबह सात बजे तक 60 घंटे तक कोरोना कर्फ्यू अगले आदेश तक लागू रहेगा। इस दौरान समस्त बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी की अनुमति नहीं होगी। वैसे भी शनिवार और रविवार को राजकीय अवकाश है। ऐसी स्थिति में केवल शुक्रवार को ही सरकारी कार्यालयों में भी काम होगा।
इन्हें रहेगी अनुमति
– शनिवार और रविवार को फल और सब्जी की दुकानें सुबह आठ बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी।
– दूध और डेयरियों को शनिवार, रविवार सुबह सात बजे से 10 बजे, शाम में पांच बजे से सात बजे खोलने की अनुमति होगी।
यूपी में आज शाम से 60 घंटे का कोरोना कर्फ्यू
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शासन के आदेश के तहत जिले में 600 से कम केस होने पर सप्ताह में पांच दिन कोरोना कर्फ्यू से मुक्त किया गया है। शुक्रवार शाम सात बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक 60 घंटे कोरोना कर्फ्यू हर सप्ताह लागू रहेगा। आज शाम से यह लागू हो जाएगा। कोरोना की चेन तोड़ने को यह जरूरी है।