नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2016 में दर्ज एक मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने इस मामले में चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। विधायक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कर्मचारियों से मारपीट करने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी पाए गए हैं, जिसके बाद अदालत ने ये आदेश दिया है।
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कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बनाए गए चार अन्य लोग जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप उर्फ सोनू और राकेश पांडे को बरी कर दिया है। बता दें कि, साल 2016 में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षा कर्मी से मारपीट के मामले में हौजा खास थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमनाथ भारती के खिलाफ दंगे के लिए भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी।