मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर (वैट) अधिनियम के तहत बिक्री कर उपायुक्त द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए पारित दो आदेशों को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay HC) में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की खंडपीठ ने गुरुवार को बिक्री कर विभाग (Sales Tax Department)को अभिनेत्री की याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई 6 फरवरी को होगी।
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बता दें कि अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma)ने अदालत से बिक्री कर विभाग (Sales Tax Department) द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने का अनुरोध किया है। उन्होंने मूल्यांकन वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए चार याचिकाएं दायर की हैं। दिसंबर 2022 में हाईकोर्ट द्वारा बिक्री कर विभाग (Sales Tax Department)के आदेशों को चुनौती देने वाले एक्ट्रेस के कराधान सलाहकार श्रीकांत वेलेकर द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इंकार करने के बाद अभिनेत्री ने पिछले सप्ताह याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट ने तब कहा था कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि प्रभावित व्यक्ति (अनुष्का) खुद याचिका दायर न कर सकें। शर्मा की याचिकाओं के अनुसार उन्होंने त्रि-पक्षीय समझौते के तहत एक कलाकार के रूप में फिल्मों और पुरस्कार समारोहों में प्रदर्शन किया। यह समझौता उनके एजेंट यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और कार्यक्रम आयोजकों के बीच था।
याचिका में कहा गया है कि मूल्यांकन अधिकारी ने बिक्री कर फिल्म को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि उत्पाद के विज्ञापन और पुरस्कार समारोह में किए गए प्रदर्शन के आधार पर लगाया है। विभाग ने 2012-13 के लिए 12.3 करोड़ रुपये पर 1.2 करोड़ रुपये ब्याज सहित बिक्री कर, जबकि वर्ष 2013-14 के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये पर 1.6 करोड़ रुपये बिक्री कर तय किया है।