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Aryan Khan got bail in drug case: रिहाई के पूरी करनी होंगी ये शर्तें, वरना रद्द हो सकती है जमानत

By आराधना शर्मा 
Updated Date

Aryan Khan got bail in drug case: बॉलीवुड फेमस एक्टर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को ड्रग्स केस में बीते दिन बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने उसे जमानत दे दी है। इस मामले में एक के बाद एक कई विवाद जुड़ते चले गए। आपको बता दें, आर्यन खान (Aryan Khan)  सहित 20 व्यक्तियों को NCB ने अपनी गिरफ्त में लिया था।

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वहीं, यहां तक की NCB के अफसर समीर वानखेड़े (NCB officer Sameer Wankhede) भी स्वयं को विवादों से नहीं बचा पाए। वहीं NCB के लाख प्रयासों के पश्चात् भी आर्यन खान (Aryan Khan)  को उच्च न्यायालय (High Court) से जमानत मिल गई है।  मगर आर्यन के लिए जेल से बाहर निकलने का मार्ग सभी सरल नहीं हैं। उसे बाहर लाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। यदि इन नियमों का वक़्त पर पालन होता है तभी आज आर्यन जेल से बाहर आ पाएगा।

Bombay high court ने रखी शर्तें 

बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay high court) ने आर्यन खान (Aryan Khan)  को जमानत देने के साथ ही कुछ शर्तों को भी रखा है। इन शर्तों के मुताबिक, आर्यन किसी दूसरे अपराधी से सम्पर्क नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त स्पेशल कोर्ट की कार्यवाही को प्रभावित करने का भी प्रयास नहीं करेगा तथा आर्यन खान को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट (Passport special court) में जमा करना होगा। यहां तक की माडिया में कोई बयान नहीं देगा।

वही आर्यन खान की जमानत के लिए सबसे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय से प्राप्त हुई बेल ऑर्डर (bell order) की कॉपी को स्पेशल NDPS अदालत में जमा करवाना होता है। डिटेल्ड ऑर्डर कॉपी (detailed order copy) को ही स्वीकार करना, ये खास NDPS अदालत के जज पर निर्भर करता है। बेल के लिए अदालत से रिलीज ऑर्डर (release order) दिया जाता है।

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इस रिलीज ऑर्डर को आर्थर रोड जेल के बाहर लगी जमानत पेटी में डाला जाएगा। यह जमानत पेटी दिन में दो बार प्रातः 6 बजे एवं शाम के 5 बजे ही खोली जाती है। शाम को यदि आर्यन खान का रिलीज ऑर्डर पंहुच जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई के दो घंटे पश्चात् वह रिहा हो जाएगा।

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