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Big Breaking: मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना लगा

By शिव मौर्या 
Updated Date

Big Breaking: माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) पर गैंगस्टर के मामले में शनिवार को एमपी/एमएलए कोर्ट का फैसला आया। गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर केस में मुख्तार को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को 10 साल की सजा सुनाई है और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बताया जा रहा है कि अफजाल अंसारी पर दोपहर दो बजे फैसला आएगा।

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बता दें कि शनिवार सुबह से ही गाजीपुर के एसपी कार्यालय के बाहर न्यायालय जाने वाले मार्ग को बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया गया था। इस दौरान वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किए गए हैं। वहीं, न्यायालय में फैसला आने को लेकर गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी सुबह 10.45 बजे कोर्ट में पहुंच गए थे। मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।

बता दें कि, वर्ष 2007 के इस मामले में बीते एक अप्रैल को बहस और सुनवाई पूरी कर ली गयी थी और 15 अप्रैल को फैसला होना था। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में शामिल है। वहीं नन्द किशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है।

 

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