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सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जौहर विश्वविद्यालय के हिस्सों को गिराने पर लगाई रोक

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान (Aazam Khan) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) से बड़ी राहत मिली है। रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय के हिस्सों को गिराने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक ला दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने आजम खान (Aazam Khan)  की जमानत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की शर्त पर रोक लगाई है, जिसमें रामपुर के डीएम को जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ी जमीन कब्जे में लेने का निर्देश दिया गया है।

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शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट ने आदेश के इस हिस्से पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। बता दें कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की जमानत की शर्त के रूप में यूनिवर्सिटी की 13.8 हेक्टेयर जमीन प्रशासन को कब्जे में लेने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत शर्त प्रथम दृष्टया असंगत है और दीवानी अदालत के फरमान की तरह लगती है

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