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हाई कोर्ट से Tajinder Bagga को मिली बड़ी राहत, 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक

By संतोष सिंह 
Updated Date

Tajinder Bagga: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब 5 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट गर्मियों की छुट्टियों के बाद मामले पर सुनावाई करेगा।

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बता दें कि बग्गा पर सीएम केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी के मामले में FIR दर्ज हुई थी, फिर मोहाली कोर्ट ने बग्गा का अरेस्ट वारंट जारी किया था। बग्गा ने फिलहाल गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी। बता दें कि इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा के घर पर 7 मई की आधी रात को सुनवाई हुई थी और तेजिंदर बग्गा को 10 मई तक अरेस्ट वारंट से राहत दे दी गई थी।

हाईकोर्ट ने कहा था कि तेजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। आप नेता ने मोहाली में दर्ज कराया था केस तेजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Bagga) के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता डॉ. सनी सिंह की शिकायत पर 1 अप्रैल को मोहाली में धार्मिक भावना भड़काने का केस दर्ज किया गया था। बग्गा ने ‘द कश्मीर फाइल्स ‘ फिल्म पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के बाद उन पर निशाना साधा था।

बग्गा के घर आए थे पंजाब पुलिस के 50 जवान बग्गा ने केजरीवाल को कश्मीरी पंडित विरोधी बताया था। पंजाब पुलिस जब पहली बार बग्गा की तलाश में दिल्ली आई तो उसे बैरंग लौटना पड़ा था। भाजपा नेताओं के मुताबिक, दूसरी बार पंजाब पुलिस के करीब 50 जवान बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार कर पंजाब ले जा रहे थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस की सूचना पर हरियाणा पुलिस ने रोक लिया था।

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