मुंबई: महाराष्ट्र के नागपुर (District Court in Maharashtra) की एक जिला अदालत ने सिंह हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) को आदेश देते हुए साफ़ कह दिया है कि उन्हें अपनी आवाज का नमूना पेश करना होगा। इंटरनेट पर अश्लील गाना गाने और अपलोड करने के मामले में कोर्ट ने हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh Obscene song case) को ये निर्देश जारी किया है।
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इन सभी के बीच रैपर हनी सिंह (Rapper Yo Yo Honey Singh) को अब स्थानीय पुलिस थाने में पेश होना होगा औऱ अपना वॉइस सेंपल देना होगा। वहीं दूसरी तरफ जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस ए एस एम अली ने 27 जनवरी को कहा था कि, ‘वे 4 फरवरी से 11 फरवरी के बीच नागपुर के पंचपौली पुलिस स्टेशन में पेश होंगे।’
आप सभी को बता दें कि सिंगर हनी सिंह ने एक आवेदन दायर किया था, उसके बाद अदालत ने उस आवेदन पर ये सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। आप सभी को बता दें कि गायक हनी सिंह ने अपने इस आवेदन में कुछ ढीलाइयों की मांग की थी। हाल ही में हनी सिंह ने मांग करते हुए कहा था कि उन्हें विदेश यात्रा करने के लिए लगाई गई शर्त में ढील हो।
जांच अधिकारी ने किया आवेदन का विरोध
ऐसा देखते हुए कोर्ट ने हनी सिंह को 29 जनवरी से 4 फरवरी के बीच दुबई जाने की अनुमति दे दी थी और इसी के साथ ही उन्हें 4 से 11 फरवरी के बीच पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए भी कहा था। वहीँ दूसरी तरफ इस मामले में जांच अधिकारी ने इस आवेदन का विरोध किया था और कहा था कि 25 फरवरी को हनी सिंह को पुलिस स्टेशन में पेश होना था। हालाँकि फिर भी वह वहां नहीं पहुंचे।
इसके बाद हनी सिंह ने पुलिस स्टेशन एक मेल भेजा जिसमें उन्होंने लिखा था कि वह वहां पहुंचने में असमर्थ हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा है कि सिंगर हनी सिंह इंवेस्टिगेशन में कोई कोपरेट नहीं कर रहे हैं। आप सभी को हम यह भी बता दें कि यो यो हनी सिंह के नाम से यूथ में पॉपुलर सिंगर के खिलाफ धारा 292 औऱ आईपीसी औऱ सूचना प्रौद्दौगिकी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। यह शिकायत आनंदपाल सिंह जब्बल ने हनी सिंह के खिलाफ कराई थी।