लखनऊ। अयोध्या की गोसाईगंज सीट से BJP MLA इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी (Indra Pratap Tiwari aka Khabbu Tiwari) की विधानसभा सदस्यता रद्द (Assembly membership canceled) कर दी गई है। गुरुवार को इसको लेकर विधानसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 29 साल बाद बीते 18 अक्टूबर 2021 को फर्जी मार्कशीट मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी।
पढ़ें :- IND vs SA 4th T20I: भारत ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला; देखें प्लेइंग इलेवन
बता दें कि, 29 साल पहले साकेत महाविद्यालय में अंक पत्र और बैक पेपर में कूट रचित दस्तावेज के सहारे धोखाधड़ी व हेराफेरी की थी। खब्बू तिवारी के साथ ही फर्जी मार्कशीट मामले में सपा नेता फूलचंद यादव और चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृपा निधान तिवारी को भी कोर्ट ने दोषी पाया था।
साथ ही इन्हें भी 5-5 साल की सजा और 13-13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। गौरतलब है कि, कोर्ट के फैसले के बाद खब्बू तिवारी (Khabboo Tiwari) की विधानसभा सदस्यता खतरे में आ गयी थी। बता दें कि, ये मामला 1992 का है, जब साके महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य ने फर्जी मार्कशीट के आधार पर इन पर एडमिशन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।