प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट (Gazipur Lok Sabha seat of Uttar Pradesh) से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी (SP MP Afzal Ansari) को सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में मिली चार साल की सजा को रद कर दिया है। गाजीपुर की अदालत से मिली सजा के बाद अफजाल की पिछले साल सांसदी चली गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिली थी।
पढ़ें :- TRAI May 2026 Telecom Data: मई एयरटेल के बढ़े सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर्स, ब्रॉडबैंड और 5G FWA में जियो टॉप पर
जानें क्या कहता है कानून?
जनप्रतिनिधित्व एक्ट के अनुसार किसी भी सांसद या राज्य विधायक को दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाए जाने पर उसे ऐसी सजा की तारीख से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सजा पूरी करने के बाद वह अगले छह वर्षों तक अयोग्य बना रहेगा। इससे पहले गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने 29 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को दोषी करार देते हुए चार साल जेल की सजा सुनाई थी और गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद अफजाल अंसारी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए बड़ी राहत दी है। इस फैसले के बाद अब अफजाल अंसारी (Afzal Ansari)सांसद बने रहेंगे।