प्रयागराज। कोरोना माहामारी के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश से भी रोज हजारों मामले सामने आ रहे हैं। हजारों मामलों के साथ—साथ सैकड़ो लोगो की मरने की खबरों ने लोगो की मानसिक स्थिती पर भी बुरा प्रभाव डाला है। अन्य कई राज्यों में कही रात्री बंदी तो कही कही अल्प समय के लिए पूर्ण लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता के जेहन में भी एक सवाल कौंध रहा है कि क्या यूपी में भी लॉकडाउन लगाया जायेगा।
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यूपी में पंचायत चुनाव भी 15 अप्रैल से शुरु होने को है ऐसे में ये सवाल और भी बड़ा सवाल बन गया है की क्या उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जायेगा। तो हम आपको बता दें कि फिलहाल लॉकडाउन की किसी भी संभावनाओं से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए पंचायत चुनाव टालने की मांग के लिए कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए हर संभव सावधानी बरती जाये। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव स्थगित करने की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। 15 अप्रैल से पंचायत चुनाव होने जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच चुनाव कराना जनहित के विरुद्ध है। इससे बड़ी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है, जो अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।