नई दिल्ली। बैंकों के पास 2000 रुपये के नोट को वापस लौटाने की अतिंम तिथि 30 सितंबर है। अब नोट (Currency) बदलने के सिर्फ 4 दिन बचे हैं। 1 सितंबर तक बैंकों के पास लगभग 93 फीसदी 2000 नोट वापस आ चुके हैं। यह वैल्यू में करीब 3.32 लाख करोड़ रुपये है। हालांकि, तब तक 7 फीसदी नोट या 24 हजार करोड़ रुपये के नोट (Currency) वापस नहीं आए थे। अब भी जिन लोगों के पास नोट बाकी रह गए हैं उनके पास इसे लौटाने या बैंक में जमा करने के लिए केवल 4 दिन का समय बचा है।
पढ़ें :- UPI Rule Change : यूपीआई अगले हफ्ते से करने जा रहा ये बड़ा बदलाव, जानें किसे मिलेगा लाभ?
बता दें कि 19 मई 2023 को आरबीआई (RBI) ने 2000 के करेंसी नोट्स (Currency Notes)को चलन से बाहर कर दिया था। इसके बाद लोगों के 30 सितंबर का तक का समय दिया गया था कि वह चाहें तो इसे बैंक में जमा कर दें और उतनी वैल्यू अपने बैंक अकाउंट में ऐड कर लें। इसके अलावा लोग 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज भी कर सकते हैं। लोगों ने नोट बदलने की बजाय जमा करने को प्राथमिकता दी है।
कैसे बदलें 2000 के नोट
लोग अपने बैंक में जाकर 2000 रुपये के नोट जमा या एक्सचेंज कर सकते हैं। एक दिन में केवल 10 नोट या 20,000 रुपये ही बदले जा सकते हैं। यह सुविधा 23 मई से देश के सभी बैंकों में शुरू हो गई थी। चलन से बाहर हुए 2,000 रुपये के नोटों को आपके बैंक अकाउंट में जमा करने के लिए केवाईसी नॉर्म्स और दूसरे लीगल प्रोसेस जरूरी होंगे। जब नोटों को चलन से बाहर किया गया था तब 3.62 लाख करोड़ रुपये की वैल्यू के 2000 के नोट सर्कुलेशन में थे। इस महीने की शुरुआत तक 93 फीसदी नोट वापस आ गए थे। आंकड़ों को देखकर उम्मीद लगाई जा सकती है कि अब बहुत कम ही मात्रा में 2000 के नोट सर्कुलेशन में होंगे।
30 सितंबर के बाद क्या होगा
आरबीआई (RBI) ने कहा है कि 30 सितंबर के बाद भी यह नोट मान्य तो रहेंगे लेकिन इन्हें खरीद-बिक्री के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसे केवल आरबीआई (RBI) के पास ही एक्सचेंज किया जा सकेगा। साथ ही ग्राहक को यह भी बताना होगा कि उसने 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंक में जमा या एक्सचेंज क्यों नहीं कराए।
, Currency in circulation, Indian currency, RBI, Reserve bank of india
पढ़ें :- RBI के डिप्टी गवर्नर राव ने NBFC के खुलासों की गुणवत्ता को लेकर जताई गहरी चिंता, संस्थानों के लेखा परीक्षण पर दिया जोर