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Defamation Case : एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी अब 20 फरवरी को, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

By संतोष सिंह 
Updated Date

सुल्तानपुर। कांग्रेस नेता व रायबरेली सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मानहानि के एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को 20 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले (Defamation Case) में सोमवार को सुनवाई हुई। पिछली पेशी पर मामले के गवाह रामचंद्र दूबे ने अपना बयान दर्ज कराया था, जिसके बाद अधिवक्ताओं की ओर से जिरह की गई थी। सोमवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को अदालत में उपस्थित होना था, लेकिन वह पेश नहीं हो सके। कोर्ट ने पूर्व में राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने के लिए तारीख तय की थी।

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राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के अधिवक्ता ने बताया कि राहुल गांधी 20 फरवरी को एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में उपस्थित होंगे। यह मामला करीब आठ वर्ष पूर्व कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है। आरोप है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  ने उस दौरान वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी से आहत होकर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court)  में राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था। फिलहाल इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court)  में चल रही है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  इस प्रकरण में पहले ही अपना बयान दर्ज करा चुके हैं और वर्तमान में जमानत पर हैं।

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