नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा (Delhi government minister Kapil Mishra) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने जारी नोटिस जारी किया है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा मिश्रा को दोषी करार दिए जाने के आदेश पर स्टे लगाने से इनकार करते हुए मामले को 19 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।
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हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट (Rousse Avenue Court) ने वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान दो समुदायों के बीच विद्वेष बढ़ान के आरोप में कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) को दोषी करार दिया था। इस आदेश के खिलाफ कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा (Justice Ravindra Dudeja) की अदालत कर रही है।