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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Swami Avimukteshwarananda) की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख (Reserves Decision) लिया है। अदालत ने कहा है कि आदेश सुनाए जाने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Swami Avimukteshwarananda) की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख (Reserves Decision) लिया है। अदालत ने कहा है कि आदेश सुनाए जाने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। साथ ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Swami Avimukteshwarananda)  को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। अब सभी की नजर कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी है।

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