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DGCA ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई तक बढ़ाया

By संतोष सिंह 
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नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने बुधवार को निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। DGCA ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई, 2021 तक लागू रहेगा। हालांकि यह प्रतिबंध उन अंतरराष्ट्रीय कार्गो उड़ानों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें डीजीसीए ने उड़ान की अनुमति दी है। आदेश में यह भी कहा गया है कि कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले के आधार पर चयनित मार्गों पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है।

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यह प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय ऑल-कार्गो संचालन और विशेष रूप से विमानन नियामक द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौतों के तहत चलने वाली उड़ानें जारी रहेंगी।  बता दें कि देशभर में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन लागू होने के बाद से अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानें निलंबित हैं। लेकिन मई 2020 से विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानें वंदे भारत मिशन के तहत उड़ रही हैं। विदेश में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया और कई देशों के साथ एयर बबल करार भी किया गया।

बता दें कि भारतीय विमानन उद्योग अभी भी पिछले साल में लगे देशव्यापी लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान से उबर रहा है। अप्रैल में महामारी की दूसरी लहर ने देश को बड़ा झटका दिया, जिसके कारण पूरे देश में हवाई यातायात में गिरावट आई, खासकर तब जब दूसरे देशों द्वारा भारत की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया गया।

कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगेगा जुर्माना

हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा था कि सभी हवाई अड्डे के परिचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हवाई अड्डे पर और यात्रा के दौरान लोगों ने मास्क सही तरीके से पहना है या नहीं। साथ ही हवाई अड्डे के परिसर में सुरक्षित शारीरिक दूरी भी बनाए रखनी होगी। डीजीसीए ने एयरलाइंस को अचानक जांच करने का निर्देश भी दिया। अगर एयरलाइंस विमान के अंदर नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं करा पाती हैं, तो उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही, यदि कोई व्यक्ति बार-बार चेतावनी के बावजूद नहीं मानता है तो उसके साथ ‘अनियंत्रित यात्री’ जैसा व्यवहार किया जाएगा।

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