SIR Form 6 Controversy : आयुक्तों में मतभेद की खबरों और SIR में फॉर्म-6 को लेकर छिड़े विवाद के बीच भारत चुनाव आयोग ने जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां EC ने फॉर्म 6 से SIR से जुड़ा डिक्लेरेशन हटा दिया है। यह फैसला आयोग की पूरी टीम द्वारा यह तय किए जाने के कुछ दिनों बाद लिया गया है कि यह ज़रूरत सिर्फ़ इस प्रक्रिया के दौरान ही लागू होगी।
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फॉर्म 6 में SIR से जुड़े डिक्लेरेशन के तहत नए आवेदकों को खुद को या अपने माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी को पहले हुए इंटेंसिव रिविज़न के दौरान तैयार वोटर लिस्ट से जोड़ने वाली जानकारी देनी होती थी। यह डिक्लेरेशन उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ECINET पोर्टल पर अभी भी उपलब्ध है जहां SIR चल रहा है। जिन राज्यों में SIR पूरा हो चुका है, वहां ECINET ऐप और पोर्टल के साथ-साथ संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल से भी यह अतिरिक्त डिक्लेरेशन हटा दिया गया है।
अब एनरोलमेंट चाहने वाले आवेदकों को सिर्फ़ ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ़ इलेक्टर्स रूल्स, 1960’ के तहत तय कानूनी फॉर्म 6 भरना होगा। यह कदम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी वाली पूरी चुनाव आयोग टीम की 26 सितंबर की बैठक के बाद उठाया गया है। बैठक के बाद, चुनाव आयोग ने कहा था कि फॉर्म 6 के साथ जुड़ा डिक्लेरेशन SIR के लिए था और “SIR के अलावा बाकी समय में, नियमों (रजिस्ट्रेशन ऑफ़ इलेक्टर्स रूल्स 1960) के अनुसार लागू फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा”।यह मामला तब विवाद का विषय बन गया था जब यह बात सामने आई कि सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने फॉर्म 6 से जुड़े बदलावों पर आपत्ति जताई थी।
रिपोर्ट्स के अनुसार, ECI अधिकारी ने कहा कि SIR के दौरान या SIR-के-बाद के समय में, फ़ॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। डिक्लेरेशन फ़ॉर्म एक अतिरिक्त दस्तावेज़ था जिसे उन राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में माँगा गया था, जहाँ 24 जून 2025 के SIR आदेश और उसके बाद के SIR आदेशों के अनुसार SIR किया गया था। ये सभी आयोग के सर्वसम्मत फ़ैसले के अनुसार थे। आयोग द्वारा 26 सितंबर 2026 को जारी प्रेस नोट के अनुसार, उन सभी राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए जहाँ SIR पूरा हो चुका है और जहाँ यह अभी शुरू होना है, डिक्लेरेशन फ़ॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं होगी।