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बीजेपी की पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य को दूसरी शादी के मामले में मिली राहत, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) की बीजेपी की पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य (Sanghmitra Maurya) मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) में पेश हुई। उन पर आरोप था कि धोखे से दूसरी शादी रचाई है। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी।

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साथ ही उन्हें 50-50 हजार रुपये की दो जमानत दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं मजिस्ट्रेट ने अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख दी है। उसमें भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा। संघमित्रा मौर्य (Sanghmitra Maurya)  पर बगैर तलाक (Divorce) के दूसरा विवाह करने का आरोप है। पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार का कहना है कि तीन जनवरी 2019 को उसका विवाह संघमित्रा मौर्य (Sanghmitra Maurya)  से हुआ था। शादी के समय अभियुक्ता व उसके पिता ने बताया था कि उसका अपने पहले पति से तलाक हो चुका था, जबकि बाद में पता चला कि अभियुक्ता का तलाक 2021 में हुआ था।

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