Dera Sacha Sauda, Punjab-Haryana High Court: यौन शोषण और हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को गुरु रविदास और संत कबीर जी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में राम रहीम के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द (FIR Canceled) करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने सत्संग को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका का भी निपटारा कर दिया है।
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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) की ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ 17 मार्च को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में आईपीसी की धारा 295ए तहत जालंधर (Jalandhar) में पातरां में मामला दर्ज किया गया है। जबकि सत्संग को लेकर मामला सात साल पहले किया गया था। इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की ओर से एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया गया है।
हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रवचन के समय किसी व्यक्ति या समुदाय को नुकसान पहुंचाने का कोई सबूत स्पष्ट तौर पर नहीं मिला है। सभी तथ्यों को देखते हुए पता चला है कि डेरा प्रमुख की तरफ से प्रवचन किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रस्तुत नहीं किया गया। बता दें कि राम रहीम ने यह प्रवचन साल 2016 में दिया था। जिसके खिलाफ सात साल बाद एफआईआर दर्ज की गई।