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Bombay High Court की अहम टिप्पणी, कहा- ‘सहमति से शारीरिक संबंध’ की न्यूनतम आयु को लेकर आधुनिक दुनिया को देखें सरकारें

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अपने फैसले में कहा है कि अब समय आ गया है कि जब किशोरों के बीच सहमति से यौन संबंधों की न्यूनतम उम्र (Minimum Age of Sex)की बात हो तो देश और संसद वैश्विक घटनाओं का संज्ञान ले। एक फैसले में बांबे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के जस्टिस भारती एच. डांगरे (Bombay High Court Justice Bharti H. Dangre) ने उन आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या से संबंधित कई टिप्पणियां कीं, जिनमें आरोपी को दंडित किया जाता है, हालांकि किशोर पीड़िता का कहना है कि ‘वे सहमति से रिश्ते में थे।

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कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

न्यायाधीश ने फरवरी 2019 के निचली अदालत के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें दक्षिण मुंबई की 17 साल और पांच महीने की लड़की से ‘दुष्‍कर्म’ करने के लिए 25 वर्षीय आरोपी को 10 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई गई थी, जो बमुश्किल छह महीने कम थी। भारत में आधिकारिक ‘सहमति की उम्र’ 18 वर्ष है। न्यायमूर्ति डांगरे ने कहा कि निचली अदालत के आदेश से सहमत होना मुश्किल है कि पुरुष और लड़की के बीच यौन संबंध ‘सहमति’ से था, लेकिन पीड़ित (लड़की) नाबालिग थी।

जानिए क्या है पूरा मामला?

लड़की ने लगभग दो वर्षों तक आरोपी के साथ संबंध रखने की बात स्वीकार की थी और अपनी मर्जी से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि में उसके साथ यात्रा की थी, क्योंकि उनका ‘निकाह’ 6 सितंबर 2014 को उनकी सहमति से और बिना किसी दबाव के किया गया था। हालांकि वह इसका कोई सबूत नहीं दे सकी, लेकिन वह एक बार गर्भवती भी हुई थी और मार्च 2016 में अपने पिता की सहमति से उसने गर्भपात कराया था।

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जानें जज ने क्या कहा?

न्यायाधीश ने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि रोमांटिक रिश्ते के अपराधीकरण ने न्यायपालिका, पुलिस और बाल संरक्षण प्रणाली का महत्वपूर्ण समय बर्बाद करके आपराधिक न्याय प्रणाली पर बोझ डाल दिया है। अंततः जब पीड़िता आरोपी के खिलाफ आरोप का समर्थन न करके अपने बयान से मुकर जाती है, उसके साथ साझा किए गए रोमांटिक रिश्ते के मद्देनजर, तब इसका परिणाम केवल बरी हो सकता है।

इस मामले में लड़की ने कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (Muslim Personal Law) के अनुसार, उसे वयस्क माना जाता है और उसने उस आदमी के साथ ‘निकाह’ कर लिया है, जिससे वह बहुत प्यार करती थी। उसने ‘पति और पत्‍नी’ के रूप में विभिन्न राज्यों में कई महीनों तक यात्रा की और उसके साथ रही।

न्यायमूर्ति डांगरे ने कहा कि शारीरिक आकर्षण या मोह हमेशा तब सामने आता है, जब कोई किशोर यौन संबंध में प्रवेश करता है और जबकि अन्य देशों ने ‘सहमति की उम्र’ कम कर दी है, भारत में 1940 से 2012 तक यह 16 थी जब इसे बढ़ाकर 18 कर दिया गया, और अब समय आ गया है कि भारत भी दुनिया भर के घटनाक्रमों का संज्ञान ले।

इन देशों का दिया उदाहरण

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अदालत ने बताया कि कैसे ‘सहमति की उम्र’ इटली, जर्मनी, पुर्तगाल और हंगरी में 14 वर्ष, यूके, वेल्स और श्रीलंका में 16 वर्ष, जापान में 13 वर्ष है, जबकि बांग्लादेश में 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाने पर उसे दुष्‍कर्म के लिए तय सजा दी जाती है।

न्यायमूर्ति डांगरे ने सहमति की उम्र पर जापान में छात्रों के एक आंदोलन का भी हवाला दिया और कहा कि भारत में अगर एक युवा लड़के को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्‍कर्म का दोषी माना जाता है, केवल इसलिए कि वह 18 वर्ष से कम है , लेकिन उसकी सहमति महत्वहीन है, हालांकि वह एक समान है कृत्य में भाग लेने वाला इस प्रकार, केवल लड़के को आजीवन गंभीर चोट का सामना करना पड़ेगा। न्यायमूर्ति डांगरे ने कहा कि इंटरनेट तक मुफ्त पहुंच के युग में, जो किशोरों के दिमाग पर गहरा प्रभाव डालता है। युवा कामुकता के सवाल को “उनके व्यवहार को उचित रूप से नियंत्रित करके” निपटाया जाना चाहिए।

उन्होंने 10 जुलाई के अपने विस्तृत फैसले में कहा कि केवल यह आशंका कि किशोर आवेगपूर्ण और बुरा निर्णय लेंगे, उन्हें एक ही वर्ग में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता और उनकी इच्छा और इच्छाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति डांगरे ने कहा कि आखिरकार, यह संसद का काम है कि वह उस मुद्दे पर विचार करे, लेकिन अदालतों के समक्ष आने वाले मामलों में से एक बड़ा हिस्सा रोमांटिक रिश्ते का है।

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