नई दिल्ली। काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले (Kashi Vishwanath-Gyanvapi Mosque Case) में सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ( ASI) और मस्जिद प्रबंधन समिति (Mosque Management Committee) को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने यह आदेश हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर दिया है। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) के ‘वजूखाना’ क्षेत्र का सर्वेक्षण एएसआई (ASI) से कराने की मांग की है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) परिसर में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग मिला था। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।
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मामले पर वकील वरुण कुमार सिन्हा ने कहा,ज्ञानवापी मामला (Gyanvapi Case) सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) में सूचीबद्ध था। एक आवेदन दायर किया गया था कि वाराणसी जिला न्यायालय (Varanasi District Court) के सभी मुकदमों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए और उन्हें समेकित कर दिया जाए, ताकि सभी सुनवाई एक ही अदालत में हो। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने मामले को 19 दिसंबर तक स्थगित किया है। उन्होंने कहा, ज्ञानवापी से जुड़ी सभी याचिकाओं को सूचीबद्ध किया जाएगा और सुनवाई शुरू करने की तारीख तय की जाएगी।