नई दिल्ली। किसानों की 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन स्पष्ट तौर यह जरूर कहा कि दिल्ली में किसे प्रवेश देना चाहिए और किसे नहीं, इस बारे में फैसला करने का पहला अधिकार पुलिस को है।
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शीर्ष अदालत ने केन्द्र से कहा कि हम आपको यह नहीं बताने जा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, इस विषय पर हम 20 जनवरी को विचार करेंगे। अदालत ने कहा कि इस मामले से निपटने के लिए आपके पास सारे अधिकार हैं। न्यायालय ने कहा कि यह मामला कानून-व्यवस्था से जुड़ा है और इसके बारे में फैसला पुलिस लेगी।
दरअसल, याचिका के माध्यम से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में बाधा डाल सकने वाले किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली या इसी तरह के अन्य प्रदर्शन को रोकने के लिए न्यायालय से आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि अदालत इस संबंध में 20 जनवरी को कोई आदेश जारी कर सकती है।