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Lakhimpur Kheri Violence : लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में SC में सुनवाई शुरू, योगी सरकार को कल तक देना होगा जवाब

By संतोष सिंह 
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नई दिल्ली। यूपी के लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri ) जिले में बीते तीन अक्टूबर को हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत के मामले में दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने सुनवाई शुरू कर दी है। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  को बताया कि एक एसआईटी (SIT) का गठन किया गया है। एक एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है, ताकि स्थिति रिपोर्ट भी दाखिल की जा सके। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है कि कौन आरोपी हैं, किसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज (FIR is Registered)  की गई है और जिन्हें गिरफ्तार किया गया है?

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में गुरुवार को अहम सुनवाई के दौरान योगी सरकार ( Yogi Government)को एक दिन का वक्त दिया है और शुक्रवार को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने योगी सरकार ( Yogi Government) को यह भी आदेश दिया है कि मृत किसान लवप्रीत सिंह की मां के इलाज के लिए हरसंभव मदद दी जाए। बेटे की मौत की खबर सुनकर मां को गहरा झटका लगा था, तब से वह बीमार हैं।

कोर्ट में योगी सरकार ( Yogi Government)  की तरफ से पेश गरिमा प्रसाद ने कहा कि सरकार ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके अलावा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुआई में जांच टीम बना दी है। सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर कितनी याचिकाएं दाखिल हुई हैं। उनकी तफसील और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। इसके अलावा कितनी एफआईआर, कितने गिरफ्तार, कितने आरोपी सभी कुछ बताएं। यह भी कहा गया है। बता दें कि लखीमपुर कांड में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हुई थी। इसमें दो बीजेपी कार्यकर्ता, एक ड्राइवर और एक पत्रकार शामिल थे, लेकिन हादसे के चौथे दिन यानी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हादसे में गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज है। आरोप है कि उन्होंने ही गाड़ी से किसानों को कुचला था।

योगी सरकार ( Yogi Government) की तरफ से मारे जाने वाले सभी आठ लोगों के घरवालों को 45-45 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी गई है। इसके अलावा घायलों को 10-10 लाख रुपये दिए जाने हैं। इसके साथ ही मृतक किसानों के परिवार से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा भी किया गया था। कोर्ट ने कहा जनहित याचिका का मसला है सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने एक गलतफहमी को भी दूर किया। कोर्ट ने कहा कि दो वकीलों ने कोर्ट को लखीमपुर मामले के लिए लिखा था। इस पर कोर्ट ने मामले को जनहित याचिका के तहत रजिस्टर करने को कहा था, लेकिन गलतफहमी में इसे स्वत संज्ञान के तहत रजिस्टर कर लिया गया।

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