लखनऊ। यूपी (UP) के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी (Rashtriya Shoshit Samaj Party) के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) और उनकी बेटी पूर्व भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य (Sanghamitra Maurya) को लखनऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट (Lucknow MP/MLA Court) ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। बता दें कि वह दोनों, पिता और पुत्री कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं हो रहे हैं।
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कोर्ट ने दीपक कुमार स्वर्णकार (Deepak Kumar Swarnkar) प्रकरण में पिता-पुत्री सहित अन्य तीन के विरुद्ध धारा 82 जारी करने के आदेश दिए। एसीजेएम तृतीय MP-MLA अलोक वर्मा (ACJM III MP-MLA Alok Verma) की कोर्ट ने लखनऊ के गोल्फ सिटी निवासी पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार (Journalist Deepak Kumar Swarnkar, resident of Golf City, Lucknow) और भाजपा की पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्या (Former BJP MP Sanghamitra Maurya) से सम्बन्धित विवादित प्रकरण में मौर्या समेत अन्य तीन आरोपियों को तीन बार समन, दो बार जमानती वारंट और एक बार गैर जमानती वारंट (Non-bailable warrant) जारी करने के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने के कारण सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 82 जारी कर दिया है।
हाईकोर्ट लखनऊ के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार तिवारी व रोहित कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व में मौर्या परिवार इसी मामले को लेकर एमपी/एमएलए कोर्ट (MP/MLA Court) के खिलाफ उच्च न्यायालय भी गए थे, जहां न्यायधीश जसप्रीत सिंह की अदालत ने मौर्या को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि आपके खिलाफ पर्याप्त सुबूत है, आपको वापस एमपी/एमएलए कोर्ट ही जाना होगा। लेकिन इसके बावजूद मौर्या परिवार उच्च न्यायालय को ही दोषी मानते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गए, जहां मौर्य द्वारा पेश इस मामले को गंभीरता से ही नहीं लिया गया।
वहीं, वादी दीपक कुमार स्वर्णकार की तरफ से उनके अधिवक्ता द्वय रोहित कुमार त्रिपाठी और राजेश कुमार तिवारी ने न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें अति शीघ्र ही न्याय मिलेगा।