Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. मध्य प्रदेश
  3. मध्य प्रदेशः जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बना कानून, शिवराज सरकार ने जारी की अधिसूचना

मध्य प्रदेशः जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बना कानून, शिवराज सरकार ने जारी की अधिसूचना

By शिव मौर्या 
Updated Date

इंदौर। मध्यप्रदेश में शनिवार से लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू हो गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। एमपी के गृहमीं नरेत्तम मिश्रा ने धार्मि स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को राजपत्र में इसे अधिसूचित किया है। जिसके बाद से यह कानून प्रभावी हो गया है।

पढ़ें :- UP Cabinet : योगी कैबिनेट ने उच्च शिक्षा को नई दिशा, लिए दो महत्वपूर्ण फैसले,एक और निजी विश्वविद्यालय को मिली मंजूरी

इस विधेयक में शादी या अन्य कपटपूर्ण तरीके से कराया गया धर्मांतरण अपराध माना जाएगा जिसके मामले में अधिकतम 10 साल की कैद और एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

बता दें कि, इस कानून के पास होने के बाद धर्म छिपाकर शादी के अपराध में तीन साल से 10 तक के कारावास और 50 हजार रुपये के दंड का प्रावधान है। सामूहिक धर्म परिवर्तन का प्रयास करने पर पांच से 10 साल तक की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

यही नहीं विधेयक में अपनी इच्छा से धर्म संपरिवर्तन करने वाले या कराने वाले व्यक्ति को 60 दिन पहले जिला दंडाधिकारी सूचित किया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं करने पर कम से कम तीन से पांच साल की कैद और कम से कम 50 हजार रुपए के अर्थदंड का प्रावधान है।

 

पढ़ें :- यह भ्रष्टाचार का बेहद ख़तरनाक खेल है...अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने साधा निशाना
Advertisement