लखनऊ। माफिया अतीक अहमद (Ateek Ahmed) और उसके बेटे उमर की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गयी हैं। लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल (Mohit Jaiswal) का देवरिया जेल ले जाकर अपहरण और रंगदारी मामले में अतीक और उसके बेटे उमर पर आरोप तया हो गया है। उमर पर संगीन धाराओं में आरोप तय किया है।
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गौरतलब है कि, 28 दिसंबर 2018 को कोराबारी मोहित जायसवाल (Mohit Jaiswal) का लखनऊ के कृष्णानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद ने गुर्गों के जरिए गोमती नगर स्थित आफिस से उसका अपहरण करवाया था।
इसके बाद अतीक ने जेल में उसके साथ मारपीट की तथा सादे पन्ने पर दस्तखत करने को कहा था। आरोप है कि, इससे इनकार करने पर मोहित जायसवाल को उसके बेटे उमर तथा गुफरान, फारुख, गुलाम व इरफान ने तमंचे-रॉड और पट्टे से उसे पीटा था। इसके बाद जबरन स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर बनवाकर 45 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा ली थी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा अतीक
बता दें कि, माफिया अतीक अहमद (Ateek Ahmed) और उसके परिवार पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। उमेश पाल अपहरण केस (Umesh pal kidnapping case) में उम्रकैद की सजा काट रहे अतीक और उसके बेटे उमर पर व्यापारी मोहित जायसवाल का अपहरण (Mohit jaiswal kidnapping case) करके पिटाई करने और संपत्ति लिखाने के मामले में आरोप तय हो गए हैं। इस सुनवाई के दौरान अतीक अहमद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में अतीक अहमद और उसके बेटे उमर अहमद पर सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर आरोप तय किए गए। अभी सजा का ऐलान नहीं किया गया है।