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उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले मार्गरेट अल्वा का संदेश, ‘ सांसद बिना किसी डर के डालें अपना वोट …’

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा भारत के 14वें उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए वोट डालने से दो दिन पहले, संयुक्त विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने गुरुवार को एक वीडियो संदेश में उनसे ‘बिना किसी डर के’ अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देने का आग्रह किया। क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनावों में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता है।

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मार्गरेट  अल्वा ने दोनों सदनों के सदस्य के रूप में अपने काम का विवरण देते हुए कहा कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में उम्मीदवार बनना मेरे लिए एक विशेषाधिकार और सम्मान की बात है, जिसे बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है।  बता दें कि मार्गरेट  अल्वा ने कहा कि  मैं पिछले 50 वर्षों में केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल रह चुकी हूं।

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मार्गरेट  अल्वा  क्रमशः उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और गोवा के पूर्व राज्यपाल रह चुकी हूं। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव ‘सिर्फ कोई अन्य चुनाव नहीं’ है। उन्होंने कहा कि इसे संसद चलाने के तरीके पर जनमत संग्रह के रूप में देखा जाना चाहिए। आज, यह वस्तुतः एक ठहराव पर है, सदस्यों के बीच संचार न के बराबर है। इससे लोगों की नजर में संसद कमजोर हो जाती है।”

देश के दूसरे सर्वोच्च पद के अगले धारक होने के लिए खुद को सही उम्मीदवार के रूप में पेश करते हुए, पूर्व कांग्रेस नेता ने सांसदों से अपने राजनीतिक दलों के दबाव के बिना ‘सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध उम्मीदवार’ चुनने के लिए अपने गुप्त मतदान का उपयोग करने का आग्रह किया।

अल्वा ने कसम खाई कि अगर एम वेंकैया नायडू के उत्तराधिकारी के रूप में चुनी जाती हूं। जिनका कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है अल्वा ने  वह राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर आम सहमति बनाएगी, और संसद के गौरव को बहाल करने के लिए प्रत्येक सांसद के साथ काम करेंगी।
6 अगस्त को होने वाले चुनावों के लिए, उन्हें भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के खिलाफ खड़ा किया गया है, जो सत्ताधारी पार्टी द्वारा मैदान में उतारे जाने के आधार पर जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनावों के विपरीत, जिसमें सांसद और विधायक वोट देते हैं, केवल सांसद ही उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जो राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है।

हालाँकि, दोनों ही मामलों में, एक ‘व्हिप’ लागू नहीं होता है, यानी मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं, भले ही उनकी पार्टी ने किसी अन्य उम्मीदवार के लिए समर्थन की घोषणा की हो।

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