नई दिल्ली। दिल्ली में मेयर चुनाव (Mayor election in Delhi) के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय की गई है। मेयर शैली ओबरॉय ने दिल्ली के शहरी विकास विभाग (Urban Development Department) को ये तारीख सुनिश्चित करके भेजी है। शहरी विकास विभाग (Urban Development Department) के मंत्री व निगम के नामित सदस्य सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) ने रविवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि यदि उपराज्यपाल कार्यालय से नियमों का सही तरीके से पालन कराया जाएगा तो उम्मीद है कि इस बार मेयर का चुनाव (Mayor Election) शांतिपूर्ण तरीके से होगा। वहीं, मेयर के लिए प्रत्याशियों का नाम अभी साफ नहीं हुआ है, जबकि माना यह जा रहा था कि आम आदमी पार्टी शैली ओबरॉय (Shelly Oberoi) को ही फिर से मेयर पद का प्रत्याशी बनाएगी।
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हालांकि, शैली नए मेयर पद की प्रत्याशी होंगी या नहीं इस सवाल के जवाब में सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) ने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, यह उनकी पार्टी तय करेगी। डीएमसी एक्ट (DMC Act) के मुताबिक, नए मेयर का चुनाव कराने की जिम्मेदारी मौजूदा मेयर की होती है। आप की तरफ से शैली को यदि मेयर पद का प्रत्याशी बनाया जाएगा तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति एलजी कार्यालय से होगी। ब्यूरो
याचिका पर सुनवाई आज
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) में 10 सदस्यों के मनोनयन को चुनौती देने वाली प्रदेश सरकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा व जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) को सुनने के बाद 29 मार्च को उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी किया था।