लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह व उनके परिवार की महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा व अपमानजनक टिप्पणी मामले में बसपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रामअचल राजभर को बुधवार को जमानत मिल गई है। मामले की सुनवाई में 20 हजार के मुचलके पर जमानत दी है। दोनों आरोपितों को कोर्ट ने भगौड़ा घोषित किया था और उनकी संपत्ति की कुर्की के आदेश दिए थे।
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गौरतलब है कि भाजपा नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं पर अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में 22 जुलाई 2016 को हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में हजरतगंज पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कई बार आदेश के बावजूद आरोपित नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रामअचल राजभर कोर्ट में पेश नहीं हुए थे।
इस पर न्यायालय ने दोनों को भगौड़ा घोषित कर दिया था। सोमवार को दोनों आरोपित न्यायालय में हाजिर नहीं हुए, जिसपर कोर्ट ने दोनों की संपत्ति की कुर्की के आदेश दे दिए थे। कुर्की का आदेश जारी होने के बाद दोनों आरोपितों ने न्यायालय में समर्पण किया था, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया था। 19 जनवरी को दोनों ने संपत्ति की कुर्की होने से बचाने के लिए न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दी थी। इस पर कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने के निर्देश दिए थे।