लखनऊ। सिटी मॉटेसरी स्कूल (CMS) समूह के संस्थापक जगदीश गांधी (Jagdish Gandhi) की पत्नी भारती गांधी (Bharti Gandhi) द्वारा बीते 15 मई को सीएमएस की महानगर शाखा के छात्र अरफान हसन खान को गोमती नगर विस्तार शाखा में कई बार थप्पड़ मारने और पुलिस के नाम पर धमकाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ( NHRC ) ने बीते कल भारती गांधी के खिलाफ केस नंबर 12662/ 24/ 48/ 2023 दर्ज कर लिया है।
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आयोग ने यह कार्रवाई लखनऊ स्थित पंजीकृत सामाजिक संस्था ‘पारदर्शिता, जबाबदेही और मानवाधिकार क्रांति के लिए एक पहल’ ( तहरीर ) Transparency, Accountability & Human Rights’ Initiative for Revolution ( T.A.H.R.I.R. ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंजीनियर संजय शर्मा की शिकायत पर की है।
संजय शर्मा ने बताया कि भारती गांधी ने सरेआम छात्र को पीटने और इस पिटाई से छात्र के सदमे में चले जाने के आरोपों वाले छात्र के माता-पिता के ऑडियो-वीडियो संज्ञान में आने पर उन्होंने बीती 1 जून को यह मामला मानवाधिकार आयोग को भेजा था जिसके बाद मानवाधिकार ने प्राथमिक जांच के बाद भारती गांधी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
संजय बताते हैं कि सिटी मांटेसरी स्कूल के संस्थापक डॉ जगदीश गांधी की पत्नी भारती के ऊपर 12वीं के छात्र को पीटने के आरोप हैं। पीड़ित छात्र अरफान हसन खान को विगत 15 मई 2023 को को सम्मानित करने के लिए गोमती नगर विस्तार शाखा में बुलाया गया था। पीड़ित ने इस साल सीएमएस महानगर से 12वीं की परीक्षा 93 प्रतिशत अंकों के साथ पास की है। छात्र की मां डा. राबिया के मुताबिक उनके बेटे को स्कूल प्रशासन ने गोमती नगर विस्तार सीएमएस वरदान खंड में मेडल देने के लिए बुलाया था, सुबह साढ़े नौ बजे के आसपास बेटे का फोन आया.उनसे रो-रोकर बताया कि उसे डा. जगदीश गांधी की पत्नी डा. भारती गांधी ने बिना वजह पीटा। दो बार मारने की वजह से वह बहुत डिप्रेशन में आ गया है जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, वह सिर्फ अपने दोस्त के साथ पास होने की खुशी साझा कर रहा था।
संजय ने बताया कि ऐसी घटना होने पर वह बहुत परेशान है। गोमती नगर विस्तार में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्र को बुलाया गया था जहां पर अरफान अपने पीछे बैठे एक छात्र से बात कर रहा था । इस दौरान वह मुस्कुरा रहा था। इसी बात से जगदीश गांधी की पत्नी नाराज हो उठी और उन्होंने छात्र को की पिटाई कर दी।
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संजय के अनुसार भारती गांधी का कथित कृत्य प्रथम दृष्टया अनुचित है और बाल उत्पीडन और मानवाधिकार हनन करने के साथ-साथ आपराधिक कृत्य भी है ।आरोप यह भी है कि भारती गाँधी ने बालक को पुलिस का नाम लेकर डराया भी है। संजय ने बताया कि उन्होंने सिटी मोंटेसरी स्कूल के घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज लेकर बाल अधिकारों और मानवाधिकार के हनन के इस मामले की विधिवत जांच करके प्रकरण में विधि अनुसार कार्यवाही करने की मांग की है। संजय ने कहा है कि उनकी संस्था पीड़ित छात्र को न्याय दिलाने के लिए हर फोरम पर उसकी और उसके परिवार की मदद करेगी।