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पाकिस्‍तान एंटी टेरर कोर्ट ने वैश्विक आतंकवादी हाफिज सईद को 31 साल की जेल की सजा सुनाई

By संतोष सिंह 
Updated Date

इस्‍लामाबाद। पाकिस्‍तान की एंटी टेरर कोर्ट ने शुक्रवार को वैश्विक आतंकवादी हाफिज सईद को 31 साल की जेल की सजा सुना दी है। कोर्ट ने सईद पर 3 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह सजा टेरर फंडिंग से जुड़े दो मामलों में सुनवाई के बाद दी गई है। अमेरिका ने सईद को वैश्विक आतंकी घोषित किया हुआ है। 2008 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव (United Nations Security Council resolution) के तहत उसे आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है। मुंबई हमले (Mumbai Attack) के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद (Hafiz Saeed) कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है।

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सईद के नेतृत्व वाले संगठन जमात-उद-दावा के तार आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) से जुड़े हुए हैं। भारत में भी हाफिज सईद (Hafiz Saeed)  पर एनआईए कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया है। मार्च 2022 में टेरर फंडिंग केस (Terror Funding Case) में एनआईए कोर्ट (NIA Court) ने लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के संस्थापक हाफिज सईद (Hafiz Saeed)  और हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन (Hizbul Mujahideen chief Syed Salahuddin) सहित जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम समेत 15 के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है।

फरवरी 2020 में हुई थी 11 साल की कैद

बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को वैश्विक आतंकवादी (Global Terrorist) घोषित कर रखा है। अमेरिका ने भी उस पर एक करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित कर रखा है। उसे 17 जुलाई 2019 में आतंकी वित्त पोषण के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। आतंकी वित्त पोषण के दो मामलों में उसे फरवरी 2020 में आतंकवाद निरोधी अदालत द्वारा 11 साल कैद की सजा सुनाई गई थी।

नवंबर 2020 में सुनाई गई थी 10 साल की सजा

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मुंबई के 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद (Hafiz Saeed)  को नवंबर 2020 में टेरर फंडिंग के दो मामलों में पंजाब की आतंकवाद निरोधी अदालत (Anti-Terrorism Court of Punjab) 10 साल जेल की सजा सुना चुकी है। इतना ही नहीं कोर्ट ने सईद की संपत्ति को भी जब्त करने व 1.1 लाख रुपये के जुर्माने का भी आदेश दिया था। वहीं इस मामले में सईद के दो साथियों जफर इकबाल और याहया मुजाहिद को 10.5 साल जेल व जबकि अब्दुल रहमान मक्की को 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी।

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