नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देश के नए चीफ जस्टिस बनने जा रहे डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud)के खिलाफ दायर अर्जी को खारिज (Petition Dismissed) कर दिया है। इस अर्जी में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) को मुख्य न्यायाधीश के पद पर शपथ लेने से रोकने की मांग की गई थी। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि इस अर्जी में सुनवाई लायक कुछ भी नहीं है।
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चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) 9 नवंबर को शपथ लेने वाले हैं। वह जस्टिस यूयू ललित (Justice UU Lalit) के स्थान पर देश के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। एक वकील की ओर से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) के खिलाफ अर्जी दायर की थी, जिसे जस्टिस रविंद्र भट और बेला एम. त्रिवेदी की बेंच में पेश किया गया था। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश (50th Chief Justice of the country) के तौर पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) शपथ लेने जा रहे हैं।