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स्कूल वैन में बच्ची से दुष्कर्म मामला,पुलिस ने चार्जशीट में किड्जी स्कूल प्रबंधक व चालक को बनाया आरोपी

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी की राजधानी इंदिरानगर स्थित किड्जी स्कूल (Kidzee School) में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मो. आरिफ और स्कूल प्रबंधक संदीप कुमार (School Manager Sandeep Kumar) को आरोपी मानते हुए दोनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। 50 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं। केस के विवेचक एसीपी गाजीपुर ए. विक्रम सिंह (ACP Ghazipur A. Vikram Singh) ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी मो. आरिफ के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो (Rape and POCSO) और स्कूल के प्रबंधक संदीप कुमार (School Manager Sandeep Kumar) के खिलाफ पॉक्सो के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है।

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चार्जशीट में शिकायतकर्ता के बयान के अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण साक्ष्यों और लोगों के बयान को आधार बनाया गया है। इंदिरानगर स्थित किड्जी स्कूल के वैन चालक इंदिरानगर लवकुश नगर निवासी मो. आरिफ (Van Driver Mohd. Arif, Resident of Indiranagar Lavkush Nagar) ने 14 जुलाई को वैन में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म किया था। घर पहुंचकर बच्ची ने सारी बात मां को बताई थी। वह शिकायत लेकर स्कूल पहुंचीं तो चालक मो. आरिफ ने उन्हें धमकाया। पीड़िता ने प्रबंधक को बताया तो उन्होंने मामले को देखने की बात कही पर कुछ नहीं किया। 17 जुलाई को बच्ची की मां ने आरोपी वैन चालक व स्कूल प्रबंधक संदीप कुमार (Sandeep Kumar) के खिलाफ इंदिरानगर थाने में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी वैन चालक (Van Driver) को गिरफ्तार करते हुए घटना में इस्तेमाल की गई वैन बरामद कर ली थी।

एसीपी गाजीपुर (ACP Ghazipur) ने बताया कि केस में नामजद आरोपी स्कूल संचालक संदीप कुमार (School Operator Sandeep Kumar) के खिलाफ कोई सीधे आरोप नहीं बन रहा था। विवेचना के दौरान उन्होंने आरोपी संदीप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए विधिक राय ली। इसके तहत संदीप पर पॉस्को की धारा का आरोप साबित हो रहा था। इसी राय के आधार पर एसीपी ने संदीप कुमार (Sandeep Kumar) को आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की है।

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