कानपुर। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान (Rakesh Sachan) अवैध असलहा रखने के आरोप में आर्म्स एक्ट (Arms Act) के तहत बीते शनिवार को दोषी करार दिए जा चुके हैं। इसी बीच कैबिनेट मंत्री राकेश सचान (Cabinet Minister Rakesh Sachan) ने सोमवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तृतीय आलोक यादव (Additional Chief Metropolitan Magistrate III Alok Yadav) की अदालत में समर्पण कर दिया। नौबस्ता में 13 अगस्त 1991 को तत्कालीन एसओ बृजमोहन उदेनिया (SO Brijmohan Udeniya) ने राकेश सचान (Rakesh Sachan) के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इसमें आरोप था कि उनके पास से राइफल बरामद हुई है, जिसका लाइसेंस वह नहीं दिखा सके। इसी मामले में शनिवार को कोर्ट ने अभियुक्त राकेश सचान (Rakesh Sachan) को दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत को सजा सुनानी थी। मंत्री को दोषी करार दिए जाने की सूचना पर वकीलों और समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया था। इसी बीच अभियुक्त राकेश सचान (Rakesh Sachan) कोर्ट के आदेश की प्रति लेकर ही कोर्ट से चले गए थे। अभियुक्त द्वारा आदेश की प्रति ले जाने से कोर्ट में अफरा-तफरी का माहौल हो गया था।
दिन भर आपाधापी के बाद देर शाम एसीएमएम तृतीय की रीडर ने राकेश सचान (Rakesh Sachan) के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी थी। सजा से बचने का कोई रास्ता नजर न आने और एक नए मुकदमे की तलवार लटकने की जानकारी होने के बाद आखिर मंत्री ने कोर्ट में समर्पण करने का मन बनाया था। रविवार को कोर्ट में अवकाश के चलते समर्पण नहीं हो सका। सोमवार को सुबह ही राकेश सचान (Rakesh Sachan) ने कोर्ट में समर्पण कर दिया। हालांकि इस दौरान शासन के हस्तक्षेप के चलते कोतवाली में राकेश सचान (Rakesh Sachan) के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई थी।