नई दिल्ली। 2000 रुपये के नोट (Rs 2000 Notes) जिन लोगों ने अभी तक नहीं लौटाए हैं। उनके लिए राहत भरी खबर आ सकती है। आरबीआई (RBI) नोट लौटाने या जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाकर अक्टूबर के अंत तक कर सकता है। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ऐसा दावा किया गया है। हालांकि, औपचारिक रूप से इस संबंध में अभी कोई निर्देश सामने नहीं आया है।
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एक अधिकारी ने ऑफ रिकॉर्ड ने बताया कि ऐसा लगता है कि आरबीआई 2000 के नोट (Rs 2000 Notes) को जमा व एक्सचेंज करने की अंतिम तिथि को कम-से-कम एक और महीने के लिए बढ़ा सकता है। ऐसा एनआरआई (NRI) और जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। बता दें कि अभी तक 2000 रुपये के नोट को जमा या एक्सचेंज करने के लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर है। कई जानकारों का मानना है कि 2000 के 100 फीसदी नोटों को चलन से बाहर करने के लिए आरबीआई (RBI) डेडलाइन बढ़ा सकता है।
कितने नोट वापस आए
मिली जानकारी के अनुसार 1 सितंबर तक आरबीआई (RBI) के पास सर्कुलेशन में मौजूद 2000 रुपये (Rs 2000 Notes) के 93 फीसदी नोट वापस आ चुके थे। जब आरबीआई ने मई में इन नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी। तब 3.62 लाख करोड़ रुपये की वैल्यू के 2000 वाले नोट चलन में थे। 1 सितंबर क 3.32 लाख करोड़ रुपये वापस बैंकिंग सिस्टम में आ चुके थे। अधिकांश लोगों ने पैसे को एक्सचेंज कराने की बजाय उसे बैंक में जमा कर दिया था। बता दें कि आरबीआई (RBI) ने 19 मई को 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने की घोषणा की थी और 23 मई से बैंकों ने नोट एक्सचेंज या जमा करना शुरू कर दिया था।
क्या होगा नोटों का?
अगर डेडलाइन आगे नहीं बढ़ती है भी 2000 रुपये के नोट (Rs 2000 Notes) अमान्य नहीं होंगे। हालांकि, इनसे बाजार में कुछ खरीदा नहीं जा सकेगा। नोटधारकों को इसे सीधे आरबीआई (RBI) के पास ले जाकर जमा करना होगा। बैंक में हर दिन केवल 2000 रुपये (Rs 2000 Notes) तक के ही 2000 वाले नोट जमा किये दजा सकते थे। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति हर दिन बस 2000 के 10 नोट ही जमा कर सकता था। इसके बावजूद बैंकों में 2000 के नोट (Rs 2000 Notes) बदलने या जमा करने के लिए कोई खास भीड़ देखने को नहीं मिली थी।